मौका फायदा उठाकर कई जगह दुकानदार मनमानी करने लगे हैं. ग्राहकों से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है. अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सरकार से घर बैठे इसकी शिकायत कर सकते हैं
कोरोना वायरस के कारण देशभर में 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन है. घबराहट में लोग सामान खरीदकर अपने घरों में भर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में परेशानी न हो. इस मौके का फायदा उठाकर कई जगह दुकानदार मनमानी करने लगे हैं. ग्राहकों से मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है. अगर आप भी इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो सरकार से घर बैठे इसकी शिकायत कर सकते हैं.
शिकायत करने के सबसे आसान तरीके
1. कंज्यूमर मामले की शिकायत consumerhelpline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कर सकता है.
2. कंज्यूमर टोल फ्री नंबर 14404 या फिर 1800-11-4000 पर फोन करके भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
3. कंज्यूमर 8130009809 नंबर पर एसएमएस भेजकर भी शिकायत कर कर सकते हैं. एसएमएस मिलने के बाद कंज्यूमर को फोन किया जाएगा और उसकी शिकायत दर्ज की जाएगी.
क्या हैं आपके अधिकार
- सुरक्षा का अधिकार यानी सही वस्तुओं और सेवाओं को पाने का अधिकार है. अगर कोई वस्तु या सेवा कंज्यूमर के जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो उसके खिलाफ सुरक्षा पाने का अधिकार है.
- सूचना के अधिकार यानी कंज्यूमर को वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई दुकानदार या सप्लायर या फिर कंपनी आपको किसी वस्तु या सामान की सही जानकारी नहीं देती है, तो उसके खिलाफ आप केस कर सकते हैं.